परवेज अख्तर/सिवान :- जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र के अंगौता पंचायत को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है । उक्त फैसला जिलाधिकारी सिवान द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर आया है । बता दें कि प्रखंड के अंगौता में एक व्यक्ति के संक्रमित पाये जाने के कारण ग्राम पंचायत राज अंगौता के तीन किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था।
संक्रमित व्यक्ति के अंतिम जाँच रिपोर्ट निगेटिव आने के पश्चात उस क्षेत्र से कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आने के कारण उक्त पंचायत और उसके तीन किलोमीटर की परिधि को कंटेन्मेनट जोन से मुक्त कर दिया गया है । गौरतलब है कि कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के निवास स्थल को भारत सरकार के निदेशानुसार संक्रमण केंद्र माना गया है और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में इसे अनिवार्य रूप से रोकने के लिए कोविड-19 के जाँच में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों से संबंधित गाँव और उसके तीन किलोमीटर की परीधि में पड़ने वाले क्षेत्र को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुसार कॉन्टेनमेंट जोन की परिधि की सीमा समाप्त होने के अगले सात किलोमीटर की परिधि को बफ्फर जोन माना जाता है ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार कंटेनमेन्ट जोन में अंतिम जाँच रिपोर्ट निगेटिव पाए जाने के 28 दिन पश्चात यदि उस क्षेत्र से कोई अन्य पॉजिटिव मामला नहीं पाया जाता है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेन्ट जोन से मुक्त किया जाता है।
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