परवेज अख्तर/सिवान :- होमगार्ड के जवान वासिंद्र नाथ पांडेय हत्याकांड मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन की जमानत याचिका पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत में सुनवाई हुई। जमानत की अर्जी पर बचाव पक्ष की ओर से लड्डन के अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव पक्ष रखते हुए बहस आरंभ किया। अधिवक्ता ने लड्डन को निर्दोष बताते हुए जमानत देने का अनुरोध अदालत से किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह अदालत का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि मामले में केस डायरी अभिलेख पर मौजूद नहीं है। इसलिए जमानत की अर्जी पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात केस डायरी तलब करते हुए सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि निर्धारित कर दिया।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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