परवेज अख्तर,सिवान:- अपर जिला न्यायाधीश तृतीय मनोज कुमार की अदालत ने सोमवार को हत्याकांड से जुड़े चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त उमाशंकर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, नंदकिशोर सिंह एवं बच्चा सिंह को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत ने अभियुक्त उमाशंकर सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की भी सजा दी है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्तों पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दारौंदा थाना के रामगढ़ निवासी कमल सिंह के पुत्र भोला सिंह की हत्या 11 अप्रैल 93 को उस समय कर दी गई जब वह शौच के लिए घर से बाहर गया हुआ था। हत्याकांड को लेकर मृतक भोला सिंह के पिता कमल सिंह ने अपने ही गांव के पांच अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अदालत ने एक नामजद अभियुक्त तारकेश्वर सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि उपरोक्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी। हत्याकांड का कारण पुरानी रंजिश वह भूमि विवाद बताया जाता है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश उपाध्याय ने बहस किया।
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