परवेज़ अख्तर/सीवान :- मंडल कारा में गठित विशेष न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में अभियोजन द्वारा तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी और वर्तमान में संयुक्त सचिव साइंस विभाग मिर्जा आरिफ बेग ने गवाही दी है. गवाही के दौरान उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के आदेश पर शहाबुद्दीन के घर प्रताप पुर में छापेमारी की गयी थी. जिसमें भारी मात्रा में हथियार हिरण का छाल गोली रखने वाला होलिस्टर जब्त किया गया था, उस जब्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के न्यायालय में नहीं जाने के कारण गवाह को डिस्चार्ज कर दिया गया. गवाह का परीक्षण विशेष अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने कराया. दूसरा मामला समाहरणालय पर माले के दोनों विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा था. उसी दौरान शहाबुद्दीन अपने समर्थकों के साथ पिस्टल, माउजर, कार्बाइन, राइफल से माले नेताओं पर हमला किया गया था. जिसमें सत्यदेव राम विधायक का अंगरक्षक देवनाथ राम के अलाव 6 कार्यकर्ता जख्मी हुए थे. तीसरा मामला योगेंद्र पांडे हत्याकांड से जुड़ा हुआ था. जिस पक्ष में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शहाबुद्दीन बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोबाइल जेल में नहीं ले जाने पर रोक लगने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए.
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