✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
पत्थरबाजी से जुड़े बड़हरिया थाना कांड संख्या 398/ 22 में गिरफ्तार बाल आरोपी रिजवान को किशोर न्याय परिषद ने बुधवार को जमानत प्रदान कर दिया।महावीरी अखाड़ा के दौरान जुलूस के समय मस्जिद के पीछे से पत्थरबाजी करने के आरोप में पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर किशोर रिजवान को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था।इस मामले में किशोर को गिरफ्तार करने को लेकर पुलिस की कार्रवाई के विरुद्ध कई तरह की बातें खड़ी की गई थी।
इसी मामले में किशोर रिजवान की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार श्रीवास्तव ने किशोर न्याय परिषद में उसके जमानत हेतु आवेदन दिया।अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात किशोर न्याय परिषद ने किशोर रिजवान को जमानत प्रदान कर दिया।इसी मामले में अन्य गिरफ्तार आरोपियों की ओर से एसीजेएम तृतीय अरुण कुमार तिवारी की अदालत में भी जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।जिसमें सरकारी कार्य में बांधा डालने का आरोप शामिल था।अदालत ने सुनवाई के बाद 10 आरोपियों को जमानत प्रदान कर दिया।
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