परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश तृतीय राजकुमार की अदालत ने हत्याकांड से जुड़े मामले के नामजद तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए बुधवार को आजीवन कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले सहायक अपर लोक अभियोजक रवींद्र कुमार शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए अभियुक्त किसान राय उर्फ कृष्णा राय, किसलय राय एवं अनिल राय को हत्याकांड का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
परवेज अख्तर/सिवान: शहर के सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर संध्या श्रीमाता…
परवेज अख्तर/सिवान: नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ एक चोर…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में बुधवार को बंटवारे को…
परवेज अख्तर/सिवान: बरौनी से लखनऊ को जाने वाली 15203 एक्सप्रेस ट्रेन पर बुधवार की रात्रि…
परवेज अख्तर/सिवान: जी. बी. नगर थाना क्षेत्र के सलाहपुर भगवानपुर गांव नहर के पास बुधवार…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले में हथियार लहराना और हथियार के साथ फोटो खींच इंटरनेट मीडिया पर…