परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे छह प्रवीण कुमार सिंह की अदालत ने दुष्कर्म से जुड़े मामले के तीन आरोपी अभियुक्तों को भादवि की धारा 376 डी एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई है. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पीड़िता के पक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सहायतार्थ 10 लाख रुपए देने का निर्देश भी पारित किया है. बताया जाता है कि भगवानपुर थाना अंतर्गत भेड़वनिया गांव की नाबालिक लड़की 20 मई 2020 को शौच करने के लिए संध्या के समय घर से बाहर गई हुई थी.
पुनः शौच के पश्चात वह बगीचे में पशुओं का चारा लेने के लिए गई तो पहले से घात लगाए गांव के ही तीन युवक राजू बैठा, राजकुमार एवं सुमन कोइरी ने बलपूर्वक उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता किसी तरह से घर पहुंची और आपबीती बताई. तत्पश्चात परिजनों के कहने पर पीड़िता ने तीनों के विरुद्ध महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. विचारण के पश्चात अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी पाकर उम्र कैद की सजा तथा 10 हजार का अर्थ दंड स्वरूप जुर्माना भी लगाया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बहस किया.
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