परवेज़ अख्तर/सिवान :- फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या की नियत से अपहरण किए जाने से जुड़े मामले में नामजद दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रविंद्रनाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त विकास कुमार यादव एवं शहंशाह शाह को भादवि की धारा 364 ए के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर 25 हजार का आर्थिक दंड भी आरोपित किया है। अदालत ने उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को 363 एवं भादवि की धारा 364 के अंतर्गत 5 – 5 साल सश्रम कारावास की भी सजा दी है। उपरोक्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को एक माह साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सदर प्रखंड सिवान में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी ध्रुपति देवी अपने पुत्र के साथ श्रीनगर में किराए के कमरा लेकर रहती थी। इसी बीच लखराव के विकास कुमार यादव एवं पड़ोसी शहंशाह ने ध्रुपति देवी के पुत्र को महावीरी आंकड़ा का मेला दिखाने के बहाने 3 अक्टूबर 2010 लेकर घर से गए ।देर रात्रि तक जब धुरपती देवी का पुत्र वापस नहीं लौटा तो ध्रुपति देवी ने विकास एवं सहनसाह से उसके बारे में पूछताछ की। दोनों व्यक्तियों द्वारा इंकार करने पर ध्रुपति देवी ने दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। अदालत ने सुनवाई के पश्चात दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा दी है। अदालत में सूचक की ओर से अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह,प्रमोद रंजन गिरी एवम बचाव की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र प्रसाद ने बहस किया।
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