परवेज अख्तर/सिवान:- अनलॉक के तहत जिले में पाबंदियों के बीच प्रतिष्ठानों, सब्जी, मांस, अंडा व फलों की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया है। मांस, मछली व सब्जी की दुकानें जहां पूर्व में सुबह छह बजे से पूर्वाह्न 10 बजे तक खुल रहीं थी, उस आदेश को सोमवार की शाम अपर मुख्य सचिव ने बदल दिया। इसकी जानकारी जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने दी। अब राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने दो शिफ्ट में सब्जी, मांस तथा मछली की दुकानें खोलने का आदेश दिया है।
सुबह छह बजे से दिन के 11 बजे तक और शाम चार बजे से 6.30 बजे तक दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया है। सब्जी, मांस एवं मछली की दुकानों का संचालन इस अवधि में शारीरिक दूरी तथा मास्क आदि की अनिवार्यता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। बताया कि गली मोहल्लों में ठेला के माध्यम से सब्जी की बिक्री दिनभर करना अनुमान्य होगा।
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