✍️ परवेज अख्तर/सिवान: जिले के महाराजगंज प्रखंड के पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह पर मुकदमा और भ्रष्टाचार के मामले छिपा कर किए गए नामांकन के विरुद्ध बिहार पंचायत राज विभाग के अपर सचिव के आदेश पर सिवान जिलाधिकारी के पत्रांक 3002 दिनांक 31 अक्टूबर 23 एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक 3313 दिनांक दो दिसंबर 23 के आदेश पर महाराजगंज के बीडीओ डा. रवि रंजन ने महाराजगंज थाना में अधिनियम 125 (क) (3) के तहत प्राथमिकी कराने को लेकर 16 दिसंबर को दिए आवेदन दिया था।
इस आवेदन के आलोक में महाराजगंज थाना कांड संख्या 353/23 के तहत प्राथमिकी कर ली गई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पटेढ़ा पंचायत के मुखिया शेषनाथ सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी कर आगे की करवाई की जा रही है।
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