परवेज अख्तर/सिवान: महाराजगंज नगर निकाय आम निर्वाचन की उल्टी गिनती अब धीरे-धीरे शुरू हो गयी है. मतदाता सूची के अधतन तैयारियों के अलावा बिहार नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 स्वच्छ व शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर मतदान केंद्र की स्थापना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. आयोग द्वारा दिये गये निर्देश का पालन करने को लेकर सभी निर्वाची पदाधिकारी को मतदान केंद्रों का चयन कर सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार के निकाय चुनाव में एक हजार मतदाता पर एक मतदान केंद्र बनाये जायेंगे. मतदाताओं की संख्या बढ़ोतरी की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा. इसके तहत किसी मतदान केंद्र विशेष के साथ मतदाताओं को इस प्रकार संबंद्ध किया जायेगा कि एक विशेष स्थान और पता पर निवास करने वाले सभी मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र के साथ संबद्ध किया जा सके. आयोग के निर्देशानुसार निकाय चुनाव में मतदान केंद्र की स्थापना इस प्रकार की जायेगी कि किसी भी मतदाता को एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े.एक भवन में अधिकतम चार मतदान केंद्रों की स्थापना की जा सकती है. आवश्यक होने पर वार्ड में केंद्र की स्थापना के लिए अस्थायी रूप से चलंत मतदान केंद्र भी बनाया जा सकता है. नगर निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण व भयमुक्त मतदान के लिए कमजोर वर्ग के लोगों का विशेष ख्याल रखा जायेगा. जरूरत पड़ी तो कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए उनके निवास स्थान के पास ही मतदान केंद्र की स्थापना की जायेगी. यदि ऐसे मोहल्ले या क्षेत्र में कोई उपयुक्त सरकारी स्कूल और सरकारी भवन उपलब्ध नहीं है,तो ऐसे में चलंत मतदान केंद्र की स्थापना की जा सकती है.
वार्ड के बाहर नहीं होगा मतदान केंद्र
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने भेजे दिशा निर्देश में कहा है कि पूर्व में विधानसभा चुनाव के समय जो मतदान केंद्र बनाये गये थे,वहीं पर उक्त वार्ड के लिए मतदान केंद्र के रूप में स्थापित किया जाये. संबंधित मतदान केंद्र वार्ड के सीमा में ही होगा.इसके साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि मतदान केंद्र पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं. वार्डों में सरकारी भवन को चिह्नित कर उसे मतदान केंद्र बनाये जाने की तैयारी चल रही है.इसमें यह भी ख्याल रखा जा रहा है कि जिस वार्ड में मतदान केंद्र बनाया जायेगा. वहां के अधिकतम एक हजार मतदाताओं को वहां मतदान करने में सहूलियत होगी. जबकि दूरी के हिसाब से भी इसे चिह्नित किया जायेगा. हालांकि निकाय चुनाव में अस्पताल, थाना, धार्मिक स्थल व विवादित स्थल पर मतदान केंद्र नहीं बनाया जायेगा.
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