परवेज अख्तर/सिवान : मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में गुरुवार को मो. शहाबुद्दीन से जुड़े आधा दर्जन मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश बीके शुक्ला की अदालत में दो सेशन मामलों की सुनवाई हुई,जबकि विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में चार मामलों पर सुनवाई की गई। विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा राजीव रोशन हत्याकांड से जुड़े मामले में दिए गए चार आवेदनों पर सुनवाई की गई। अभियोजन पक्ष ने समाचार पत्रों में छपी खबर को आधार बनाते हुए उसे अदालत से साक्ष्य के तौर पर सबूत के रूप में ग्रहण करने का निवेदन किया था। इस संबंध में समाचार पत्रों में छपी खबर का सत्यापन कराने के लिए प्रकाशक अथवा संपादक से खबर के संबंध में संपुष्टि के लिए गवाही के लिए भी निवेदन किया था। चारों आवेदनों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आदेश पारित करते हुए मामले में गवाही हेतु संबंधित अखबारों के प्रकाशक/संपादक पर समन निर्गत करने का आदेश पारित कर दिया। आवेदन के संदर्भ में बताया जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्वीकारोक्ति की थी कि उनकी मो. शहाबुद्दीन से दूरभाष पर मुकदमे से संबंधित बातों से हटकर सामान्य बातचीत हुई है। इसी वार्तालाप को आधार बनाते हुए प्रकाशक एवं संपादक की गवाही सबूत के तौर पर अभियोजन कराना चाहता है। राजीव रोशन हत्याकांड से ही जुड़े अखलाख एवं चंदन के मामले में संक्षिप्त सुनवाई की गई। उधर विशेष न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्र की अदालत में हुसैनगंज थाना कांड से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में तीन गवाह उपस्थित थे,जबकि मोबाइल की बरामदगी से जुड़े मामले में गवाह रामकुमार सिंह की उपस्थिति अभियोजन द्वारा दी गई थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से मो. शहाबुद्दीन के अधिवक्ता अभय कुमार राजन के शहर से बाहर होने की स्थिति में उक्त चारों गवाहों की गवाही नहीं हो सकी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन ने अदालत को बताया कि संबंधित फाइल की जानकारी अधिवक्ता अभय कुमार को है और वह आवश्यक कार्य से शहर से बाहर हैं। अतः गवाहों से जिरह के लिए एक दूसरी तिथि निश्चित की जाए। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामलों में गवाही के लिए तिथि निर्धारित कर दिया। अन्य दो मामलों में संक्षिप्त सुनवाई की गई। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह, सहायक लोक अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो. मोबीन उपस्थित थे।
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