पटना: बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद भले ही इसका अवैध कारोबार फल-फूल रहा हो लेकिन सरकार शराबबंदी के नियमों को और सख्त बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा चुकी है. सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी को लेकर नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने बुधवार को मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है. इस स्वीकृति के बाद मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट कर दिया गया है. राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है।
अब तक कानून था कि शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता था लेकिन अब अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बिक्री या आयात निर्यात किया जाता है तो वैसे में पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा लेकिन आवासीय परिसर में शराब मिलने पर केवल चिन्हित भाग को ही सील बंद किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
संपूर्ण परिसर को अब सील बंद नहीं किया जा सकेगा, साथ ही छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशन की शराब भंडारित करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब सेवन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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