परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश सप्तम पन्नालाल की अदालत ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन नहीं करने पर भगवानपुर थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपराधिक मामले का नामजद अभियुक्त कृष्ण कुमार सिंह अदालत में जमानत हेतु अर्जी दाखिल कर रखी है। बचाव पक्ष की ओर से विगत विगत तिथि को ध्यान आकृष्ट कराते हुए अदालत से निवेदन किया गया कि केस डायरी के अभाव में जमानत की अर्जी पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। अदालत में विगत तिथि को ही भगवानपुर थाना प्रभारी एवं कांड के अनुसंधानकर्ता को केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। सुनवाई के समय अभिलेख पर केस डायरी अनुपलब्ध रहने पर अदालत ने थाना प्रभारी सह कांड के अनुसंधानकर्ता पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए जवाब तलब किया है।
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