परवेज़ अख्तर/सिवान :- अदालत के आदेश के बावजूद भी केस नहीं दर्ज किए जाने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने रघुनाथपुर थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए पुलिस कप्तान को आदेश की प्रति भी प्रेषित करने का निर्देश जारी कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रघुनाथपुर थाना के मुरार पट्टी गांव निवासी गायत्री देवी ने पड़ोसी पाटीदार कुंती देवी एवं अन्य के विरुद्ध मारपीट, दुर्व्यवहार तथा छिनतई को लेकर रघुनाथपुर थाने में मामला दर्ज करने का निवेदन किया। थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने पर गायत्री देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दोषियों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने भादवि की धारा 156 (3) के अंतर्गत रघुनाथपुर थाना प्रभारी को अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का निर्देश दिसंबर 17 को जारी कर दिया। मामला दर्ज नहीं किए जाने पर अदालत ने जून 2018 में रिमाइंडर करते हुए थाना प्रभारी को पुनः मामला दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया। बावजूद इसके थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी नहीं दर्ज किए जाने पर अदालत ने आदेश की अवमानना मानते हुए थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत कर 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है।
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