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रिजवान पर चले देशद्रोह का मुकदमा : श्याम बहादुर सिंह

एसडीओ के निर्देश पर रिजवान समेत 100 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर

बड़हरिया में किया गया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

प्राथमिकी में जिक्र करना भूल गए कांड के सूचक

परवेज़ अख्तर/सीवान:- सदर एसडीओ के अमन समीर के निर्देश के आलोक में बड़हरिया बीडीओ सह प्रभारी सीओ अशोक कुमार के लिखित आवेदन पर स्थानीय थाना में थाना कांड संख्या 230/18 दर्ज कराई गई है। जिसमे कांग्रेस नेता रिज़वान व 100 अज्ञात प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गए है। जबकि इस मामले में 100 अज्ञात भी है जिनका सबूत पुलिस वायरल वीडियो फुटेज व प्राप्त फ़ोटो से करेगी। बतादें की सदर एसडीओ अमन समीर ने नेता रिजवान अहमद व उनके अज्ञात कार्यकर्ताओं पर बिना अनुमति के जुलुस निकालने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उधर प्राथमिकी का इल्जाम जदयू के स्थानीय विधायक श्याम बहादुर सिंह को नेता रिज़वान लगा रहे है। नेता रिज़वान का कहना है की मेरे विरुद्ध प्राथमिकी एक साजिश है। वही आरोप के दौर से गुजर रहे विधायक श्याम बहादुर सिंह का कहना है की मेरा नाम लेकर “रिज़वान” मशहूर होने के लिए हाइट्रेक ड्रामा रच रहा है। जबकि उसकी मशहूर होने का हाईटेक ड्रामा बिल्कुल गलत है। श्री सिंह ने दुसरी कहा की जिसके पास जनाधार हो वही नेता है। उन्होंने कहा की रिज़वान एक दलबदलू नेता है। उनके करतूत को बड़हरिया की भोली -भाली जनता सब कुछ जानती है।जदयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कहा की नेता रिज़वान ने अर्धनग्न प्रदर्शन के दौरान रास्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। रिज़वान ने रास्ट्रीय ध्वज नुमा बैनर बनाकर अपने हाथ में लिए खुलेआम अर्धनग्न प्रदर्शन किया। और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने कहा की प्रदर्शन में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग तब किया जाता है की जब लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर संकट हो अथवा संवैधानिक संकट हो परन्तु ऐसी मांगो में उग्र प्रदर्शन करते समय रास्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना निश्चित तौर से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। ऐसी कृत्यों की प्रशासनिक जाँच होनी चाहिये। उन्होंने कहा की हम भारत वासियों को धरना प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार में शामिल है इसका मतलब ये नही हुआ की रास्ट्रीय ध्वज का अपमान करें। उन्होंने कहा की अगर प्रशासन अपने द्वारा की गई प्राथमिकी के धारा में संशोधित नही करती है तो मैं रास्ट्रीय ध्वज के सम्मान में मर मिटने को तैयार हूँ। और यह मुद्दा बिहार विधान सभा में उठाऊँगा। बहरहाल चाहे जो हो प्राथमिकी के बाद से पुलिस मामले के अनुसंधान में जुट गई है। तथा प्राप्त फ़ोटो व वायरल विडिओ फुटेज के आधार पर अज्ञात की पहचान करने में जुटी हुई है। इस बाबत थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने कहा की प्राथमिकी दर्ज के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्राप्त विडिओ फुटेज से अज्ञात लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उन्हें भी वरीय पुलिस पदाधिकारी के सुपरविजन के बाद केस में उनका भी नाम जोड़ा जायेगा। वही दर्ज कांड के सूचक बीडीओ सह प्रभारी सीओ अशोक कुमार ने कहा की एसडीओ अमन समीर के निर्देश के अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा की दर्ज कांड के आरोपित रिज़वान को एसडीओ सीवान द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नही दी गई थी।और मैंने भी उन्हें प्रदर्शन करने से मना भी किया था इसके बावजूद उन्होंने बड़हरिया-जामों मुख्य सड़क की जर्जरता को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया था जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने ने कहा की किसी भी जूलूस या प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने कानून का अनुपालन नही किया।

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