परवेज़ अख्तर/सिवान:
बाजार में खुली मिठाइयों की बिक्री करने वाले दुकानदारों से जुड़े नए नियम को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। नए नियम के तहत बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा ग्राहकों को बतानी होगी। छोटी दुकान पर भी मिठाई की एक्सपायरी डेट को अंकित करना होगा। यानी वह कब बनी है और आप उसे कब तक खा सकते हैं, इसकी जानकारी रहेगी। लेकिन इस नियम को अभी जिले के आधे से ज्यादा मिठाई दुकानदार पूरी तरह से समझ नहीं सके हैं। शुक्रवार को शहर के कही कई बड़े मिठाई दुकानों में इस नियम की साफ अनदेखी देखने को मिली। खुले में मिठाइयों को काउंटर के अंदर सजाया गया था और उसकी बिक्री धड़ल्ले से की जा रही थी।
वहीं फूड इंस्पेक्टर द्वारा इसको लेकर कोई जांच अभियान नहीं चलाने का नतीजा है कि दुकानदार इस नियम के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से बेखौफ हैं।बता दें कि अब तक केवल पैकिग मिठाइयों पर ही इस तरह की सूचना लिखी होती थी, लेकिन अब मिठाई की उस दुकान में जानकारी लिखनी अनिवार्य की जा रही है, जहां मिठाइयां शोकेस में ट्रे में डालकर रखी जाती है। इसको लेकर खाद्य नियामक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथारिटी ऑफ इंडिया (एफससएसआइ) ने गाइडलाइन जारी किया है। जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि एक अक्टूबर से सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ उत्पाद की बेस्ट बिफॉर डेट प्रदर्शित करनी होगी। बता दें कि एफएसएसएआइ ने यह नियम बासी और पुरानी मिठाइयां बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिलने के बाद लिया हैं। पहले यह नियम एक जून से लागू होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे तीन महीना बढ़ा दिया गया था।
नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
सिविल सर्जन डॉ. यदुवंश कुमार शर्मा ने बताया कि एफएसएसआइ ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें मिठाई के डिब्बे पर निर्माण तिथि के साथ ही एक्सपायरी डेट भी लिखनी होगी। अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिख रहे हैं, तो उत्पादन तिथि के बेस्ट यूज यानी कितने दिन के भीतर इसे प्रयोग कर सकते हैं यह लिखना होगा। ग्राहकों की सेहत के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है और एक अक्टूबर से इसे अनिवार्य तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका उल्लघंन करने पर जो भी दंड के प्रावधान है, उनपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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