परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ रामायण राम की अदालत ने अपराध की योजना बनाते समय पकड़े गए दो अभियुक्तों को कांड का दोषी पाकर 10-10 साल कठोर कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छे लाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त राहुल सिंह एवं विवेक सिंह को भादवि की धारा 399 के अंतर्गत 10-10 वर्ष एवं प्रत्येक पर 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड तथा भादवि की धारा 402 के अंतर्गत सात-सात वर्ष एवं 25- 25 हजार आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को प्रत्येक धाराओं में 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने दूसरे अभियुक्त विवेक सिंह को उपरोक्त सजा के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाते हुए 6 वर्ष कारावास एवं 5000 रुपए आर्थिक दंड की सजा दी है।
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