परवेज अख्तर/सिवान:- एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनायी है. बताते चलें कि भगवानपुर थाना के चोरमा गांव निवासी शिवकुमार मांझी की पत्नी मायावती देवी ने गांव के ही ललन मांझी के खिलाफ भगवानपुर थाना कांड संख्या 78/2006 दर्ज कराया था. उसने अपने आवेदन में कहा था कि 24 मई 2005 को 11:00 बजे रात में ललन मांझी आंगन में घुसकर मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था. उसी दौरान पति की नींद खुली और उसे पकड़ने की कोशिश किया. लेकिन आरोपी हथियार के बल पर धमकाते हुये भाग निकला. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता व एपीपी याहिया खान की बहस सुनने के बाद लल्लन मांझी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. इसके बाद ललन मांझी की जमानत आवेदन पर कोर्ट ने उसे जमानत पर भी छोड़ दिया.
पटना / सिवान। बिहार में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग…
सिवान। सदर अस्पताल में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का स्टॉक खत्म होने से शुक्रवार को जानवरों…
सिवान। महाराजगंज प्रखंड के रैयतों को राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान…
सिवान। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय ने जिले में छह दिवसीय ऋण वसूली शिविर का आयोजन…
पटना: बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने…
मैरवा (सीवान): कबीरपुर स्थित गायत्री इंडेन गैस एजेंसी पर रविवार को उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा…