✍️परवेज अख्तर/सिवान: जिला परिवहन कार्यालय के ईएसआई संतोष कुमार द्वारा वाहन स्वामी से जबरन राशि वसूलने के लेकर कार्रवाई हुई है। इसको लेकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए अनुशंसा की है। साथ ही शासित अधिरोपित करने की भी बात कही गई है। बता दें कि परिवादी नौतन प्रखंड के सिरसिया निवासी बिरेश कुमार राय के परिवाद के आधार पर मामले की सुनवाई पूरी कर अंतिम फैसला सुनाया गया है। परिवाद में बताया गया था कि परिवहन कार्यालय के ईएसआई संतोष कुमार द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए उनकी गाड़ी रोककर 25 हजार रुपये की मांग की गई थी। मना करने पर उनके द्वारा गाड़ी का चालान भी जारी कर दिया गया था।
पीजीआरओ ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रदूषण का सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद ईएसआई संतोष कुमार के द्वारा परिवादी से जबरन जुर्माना वसूला गया है। डीएम से कहा है कि दोषी ईएसआई संतोष कुमार के विरूद्ध शासित अधिरोपित किया जाए और इनके गलत कृत के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। जिला परिवहन पदाधिकारी विवेकानंद ने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई हुई है। जो आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को समुचित जवाब भेजा गया है।
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