जमानत की बिंदू पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित
परवेज अख्तर/सिवान: धमकी एवं हत्या के प्रयास को लेकर फायरिंग से जुड़े मामले में ओसामा शहाब की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई।अपर जिला न्यायाधीश तृतीय नरेंद्र कुमार की अदालत में जमानत की याचिका पर विगत कई तिथि से सुनवाई चल रही थी।केस डायरी के अभाव में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी।इसके लिए समग्र रूप से सुनवाई हेतु बुधवार की तिथि अदालत ने निर्धारित की थी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मामले में अनुसंधानक की डायरी अभिलेख पर आ गई है और उसे देखने से ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि प्राथमिक अभियुक्त ओसामा शहाब की मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संलिप्तता है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक याहिया खान ने बहस करते हुए कहा कि मामला गंभीर और संवेदनशील है।
अनुसंधान कर्ता ने संपूर्ण तथ्यों को समावेश किया है और ऐसे मामलों में जमानत देना न्याय के प्रतिकूल होगा। दोनों पक्षों के संपूर्ण बहस को सुनने के बाद अदालत ने मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया है। ज्ञात रहे कि सिवान नगर के बनिया टोला निवासी अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी ने ओसामा शहाब एवं अन्य पर हत्या की नीयत से गोलाबारी करने एवं धमकी दिए जाने को लेकर हुसैनगंज थाने में प्राथमिक की कराई थी।मामले में निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका निरस्त किए जाने के पश्चात बचाव पक्ष की ओर से जिला न्यायाधीश की अदालत में जमानत हेतु निवेदन किया गया था। जहां से स्थानांतरण होकर मामला अपर जिला न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में डायरी के अभाव में सुनवाई हेतु लंबित था।डायरी आने के बाद बुधवार को मामले में बहस पूरी हो गई है.
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