परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम नरेंद्र कुमार की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म व हत्या से जुड़े मामले में एकमात्र आरोपित प्रदीप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त प्रदीप कुमार को पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार करते हुए उम्र कैद एवं 63 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
बताया जाता है कि पचरुखी थाना अंतर्गत एक गांव की लड़की 10 अगस्त 21 को गांव में हो रही एक पूजा को देखने गई थी। तभी सिसवन थाना के सुबही निवासी प्रदीप कुमार, जो आलापुर में अपने संबंधी के घर आया हुआ था, बच्ची को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर चंवर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। मृतका की मां के बयान पर पचरुखी थाने में प्रदीप सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई थी। सुनवाई के पश्चात अदालत ने उपरोक्त सजा दी है। मामले में अधिवक्ता कल्पनाथ सिंह ने बचाव पक्ष की ओर से बहस किया।
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