✍️परवेज अख्तर/सिवान: दो अलग-अलग मामलों में अदालत द्वारा आर्थिक दंड के शर्त पर दो अभियुक्तों को रिहा करने के बाद पुनः आदेश का उल्लंघन कर शराब पीने के जुर्म में अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने आरोपित अभियुक्त विवेक कुमार सिंह एवं मोहित कुमार को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत में अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने बताया कि अदालत ने मद्य निषेध अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत आरोपियों को उपरोक्त सजा दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोहित कुमार उर्फ नरेंद्र कुमार मैरवा थाना के कविता गांव का रहने वाले हैं।
उसे शराब पीने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां आर्थिक दंड भुगतान करने तथा पुनः शराब नहीं पीने के शर्त पर उसे रिहा कर दिया गया था। लेकिन मोहित कुमार पुनः शराब पीने के आरोप में जेल पहुंच गया। इस मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने अवमानना के मामले में एक वर्ष कारावास की सजा दी है। इसी प्रकार दारौंदा थाना अंतर्गत धानाडीह गांव निवासी विवेक कुमार सिंह शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया था तथा आर्थिक दंड के भुगतान के पश्चात न्यायालय ने सशर्त रिहाई की थी, किंतु विवेक कुमार सिंह द्वारा शराब पीकर उत्पात मचाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। सुनवाई के पश्चात अदालत ने विवेक कुमार को भी उसके विपरीत आचरण को देखते हुए कठोर कारावास की सजा दी है।
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