परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद उत्पाद विजय कुमार सिंह की अदालत ने शराब पीने के आरोपित पवन कुमार को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पवन कुमार पूर्व में शराब पीते हुए पकड़ा गया था, लेकिन कानून के अनुसार उस पर अर्थदंड आरोपित कर उसे मुक्त कर दिया गया था। बावजूद एक जुलाई 2022 में उसे पुनः शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
इस अवसर पर अपर लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुए न्यायालय कहा कि इसे गंभीर आरोप माना जाए, क्योंकि यह न्यायालय के आदेश पर शपथ पत्र के बाद मुक्त हुआ था। ऐसे आरोपितों को कठोर दंड से दंडित नहीं किया गया तो समाज में गलत संदेश जाएगा। इसलिए आरोपित को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने शराब पीने के आरोपित पवन कुमार को एक वर्ष की कारावास की सजा दी है।
परवेज अख्तर/सिवान: शहर के सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर संध्या श्रीमाता…
परवेज अख्तर/सिवान: नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ एक चोर…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में बुधवार को बंटवारे को…
परवेज अख्तर/सिवान: बरौनी से लखनऊ को जाने वाली 15203 एक्सप्रेस ट्रेन पर बुधवार की रात्रि…
परवेज अख्तर/सिवान: जी. बी. नगर थाना क्षेत्र के सलाहपुर भगवानपुर गांव नहर के पास बुधवार…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले में हथियार लहराना और हथियार के साथ फोटो खींच इंटरनेट मीडिया पर…