परवेज अख्तर/सिवान: धमकी एवं फायरिंग आदि से जुड़े मामले में ओसामा शहाब की जमानत याचिका पर बुधवार को आंशिक सुनवाई की गई। अपर जिला न्यायाधीश तृतीय नरेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बचाव का पक्ष रखते हुए अदालत से आग्रह किया कि अगर केस डायरी आ गई हो तो मामले में सुनवाई पूरी कर ली जाए। अपर लोक अभियोजक ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया कि संपूर्ण डायरी अभी नहीं आ सकी है।
पुलिस प्रत्येक बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार कर रही है, इसलिए सुनवाई हेतु दूसरी तिथि निर्धारित की जाए। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने मामले में सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कर दी। ज्ञात रहे कि पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब पर सिवान नगर निवासी अभिषेक कुमार उर्फ जिम्मी ने धमकी देने एवं गोलीबारी करने से जुड़े आरोप लगाते हुए हुसैनगंज थाने में प्राथमिकी कराई थी। उक्त मामले में ओसामा शहाब मंडल कारा में बंद हैं। निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका रद होने के पश्चात ऊपरी अदालत में जमानत की याचिका पर सुनवाई हो रही है।
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