परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे वन अखिलेश कुमार झा की अदालत ने रामजनक राम हत्या कांड के मामले में सिंधू देवी को दोषी पाया है. वहीं सह अभियुक्त राजु कुमार गिरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.बताते चलें कि नौतन थाना के अंगौता गांव निवासी रामजनक राम की पत्नी रीना देवी के आवेदन पर नौतन थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में सिंधू देवी पर आरोप था कि रामजनक राम की हत्या कर अपने पलंग के नीचे तीन फीट जमीन खोदकर शव को गाड़ दिया था. घटना 14 मार्च 2019 की है. कोर्ट सजा के बिंदु पर नौ जून को फैसला सुनायेगी.
सिवान: पचरुखी थाने की पुलिस ने शुक्रवार की सुबह भवानी मोड़ के समीप से हत्या…
सिवान जंक्शन से महाकुंभ स्पेशल ट्रैन यात्रियों के लिए चलेगी, रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत…
पटना: बिहार में अब सरकारी जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों…
परवेज अख्तर/सिवान: शहर के सिसवन ढाला लक्ष्मीपुर हनुमान मंदिर में मंगलवार की देर संध्या श्रीमाता…
परवेज अख्तर/सिवान: नगर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ एक चोर…
परवेज अख्तर/सिवान: जिले के असांव थाना क्षेत्र के छितनपुर गांव में बुधवार को बंटवारे को…