परवेज अख्तर/सिवान: प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी ने बुधवार को सीएसपी लूटकांड के एक आरोपित को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायिक सूत्रों ने बताया कि 14 मई 2020 को भगवानपुर के अरुआ मीर हाता में पीएनबी के सीएसपी से अपराधियों ने 96 हजार रुपए लूट लिए थे। हथियार के बल हुई लूटकांड को लेकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने संलिप्त एक आरोपित हुसैनगंज थाना क्षेत्र के महुअल गांव के वाजिद अली उर्फ मन्टू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद घटना में दोषी बताते हुए साक्ष्य के साथ न्यायालय में मन्टू के खिलाफ चार्जशीट सौंप दिया।
न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी ने चार्जशीट के बाद लूटकांड की सुनवाई शुरू करते हुए दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद आरोपित वाजिद अली उर्फ मन्टू को दोषी पाया। फैसला सुनाते हुए तीन साल की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही दस हजार का जुर्माना लगाया। न्यायिक दंडाधिकारी ने धारा 394 में तीन साल की सजा के साथ दस हजार जुर्माना व आर्म्स एक्ट में भी तीन साल की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने को निर्णय दिया है। कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट में अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार ने बहस की।
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