परवेज अख्तर/सिवान: बिहार लोक सेवा आयोग के तहत चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को हर हाल में 30 नवंबर यानी गुरुवार तक हर हाल में आवंटित विद्यालयों में योगदान कर लेना होगा। इस दिन शाम पांच बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही विभाग की ओर से यह भी मान लिया जाएगा कि वे विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्य करने को इच्छुक नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर वैसे शिक्षक जो पूर्व मेें राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी में कार्य कर रहे थे, वे त्यागपत्र स्वीकृत होने की प्रतीक्षा किए बगैर योगदान करेंगे।
विभाग ने उन्हें यह सुविधा दी है कि वे बाद में अपने पूर्व नियोक्ता से त्यागपत्र स्वीकृत कराकर इसे सौंपेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए भी यहीं लागू किया गया है। जिला शिक्षा विभाग के स्थापना शाखा के डीपीओ अवधेश कुमार ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के तहत कुल 2329 नवनियुक्त शिक्षकों का चयन हुआ है। इसमें से अधिकांश अध्यापकों ने या तो अपने पदस्थापन पत्र को प्राप्त नहीं किया है। या फिर पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के बाद भी योगदान नहीं किया गया है।
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