परवेज अख्तर/सिवान : पहली पत्नी के साथ रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोपित शिक्षक को एसीजेएम नवम सह अवर न्यायाधीश सप्तम अमित कुमार पांडेय की अदालत ने ढाई वर्ष की सजा दी है। परिवादिनी की ओर से बहस करने वाले अधिवक्ता बृजमोहन रस्तोगी से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने आरोपी शिक्षक बृजेंद्र कुमार उर्फ राजेश कुमार को भादवि की धारा 494 के अंतर्गत ढाई वर्ष कारावास की सजा एवं 10000 रुपए आर्थिक दंड की सजा दी है।
पटना / सिवान। बिहार में बाढ़ का संकट गंभीर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग…
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सिवान। महाराजगंज प्रखंड के रैयतों को राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान…
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मैरवा (सीवान): कबीरपुर स्थित गायत्री इंडेन गैस एजेंसी पर रविवार को उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा…