परवेज अख्तर/सिवान : अदालत के आदेश को गंभीरतापूर्वक नहीं लेने एवं दखल दहानि कराने गए कोर्ट नाजिर के साथ सहयोगात्मक व्यवहार नहीं करने की पुष्टि होने पर एसीजेएम प्रथम धीरेंद्र कुमार मिश्रा की अदालत ने भगवानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए सात दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना के रामपुर खास निवासी धनुषधारी प्रसाद सिंह ने अपने ही गांव के बैजनाथ मेसतर एवं अन्य के विरुद्ध जमीन पर कब्जा को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मुकदमा में धनुषधारी प्रसाद सिंह के पक्ष में डिक्री अदालत ने प्रदान की थी। डिक्री के आलोक में अदालत के आदेश पर धनुषधारी प्रसाद सिंह को दखल प्राप्त करना था। अदालत ने धनुषधारी सिंह के निवेदन पर पुलिस बल के साथ भगवानपुर अंचलाधिकारी को दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए 26 अप्रैल को जमीन पर दखल कराने का आदेश पारित किया था। आदेश के आलोक में कोर्ट नाजिर एवं पुलिस बल मौके पर उपस्थित हुए। किंतु अंचलाधिकारी छुट्टी के कारण मौके पर उपस्थित नहीं हो सके। निश्चित तारीख को प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी के चार्ज में थे। कोर्ट नाजिर द्वारा अनुरोध करने के बाद भी मौके पर दखल दिलाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं गए। कोर्ट नाजिर ने अदालत को दखल दहानी से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अस्पष्ट किया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के असहयोगात्मक रूख के कारण पुलिस बल को निराश होकर लौटना पड़ा। अदालत ने सात दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है और आदेश की प्रति जिलाधिकारी को प्रेषित करने का भी निर्देश जारी किया है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]
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