परवेज अख्तर, सिवान): बड़हरिया बीडीओ के बयान पर दर्ज कांड संख्या 70/18 के नामजद अभियुक्त प्रमुख पति ऐनुलहक सैफी, प्रमुख के भैसुर जदयू नेता अमीरुल्लाह सैफी, बड़हरिया पंचायत के बीडीसी के पति इम्तेयाज खान, पकड़ी पचायत के बीडीसी इसराइल अहमद सहित फरार सभी नामजद और अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से शनिवार को उनके घरों की कुर्की जब्ती करने का आदेश निर्गत हो गया है। विदित हो कि गत 12 मार्च को प्रमुख सुबुकतारा खातून के चेंबर में हुई खूनी झड़प में बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा का सर फट गया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस घटना में प्रमुख भी घायल हुए थी। दोनों का इलाज के लिए बड़हरिया अस्पताल में लाया गया जहां से चिकित्सकों ने बीडीओ को सदर अस्पताल तथा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया। बीडीओ के बयान पर बड़हरिया थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 70/18 और प्रमुख के बयान पर 71/18 प्राथमिकी एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। थाना अध्यख मुकेश कुमार ने बताया कि कुर्की का आदेश मिलने पर अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं होने और कोर्ट में सरेंडर नहीं करने पर फरार अभियुक्तों के घरों की कुर्की न्यायालय के आदेश पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि बीडीओ के बयान पर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में चार नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
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