पटना: शराबबंदी से संबंधित तलाशी, जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया और भी सख्त होंगे. सरकार मौजूदा कानूनों एवं प्रावधानों में बदलाव कर इससे संबंधित प्रक्रिया को और भी कड़ा बनाने जा रही है. बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधन कर इसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद संशोधन अधिनियम 2021 में बदलाव किया जायेगा.
संशोधन की तैयारी अंतिम दौर में है. कानूनों के बदलाव में बाद शराबबंदी कानून को तोड़ने वालों की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, भवनों की सीलबंदी, जमानत और उत्पाद वस्तुओं के परिवहन आदि से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है. विभाग की मानें , तो इस संशोधन को लेकर विधि विभाग से मंजूरी मिल चुकी है.
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