परवेज़ अख्तर/सीवान:- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। घटना वर्ष 2015 की है। घटना के संबंध में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पतार गांव के राकेश कुमार सिंह ने अपने पिता प्रेमचंद सिंह की हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज करा कर असांव थाना क्षेत्र के शिवरी गांव के केदार सिंह, हरण सिंह उर्फ हरिनारायण सिंह व धनंजय सिंह को आरोपित किया था। जिसमें कहा था कि उसके पिता प्रेमचंद सिंह को आरोपितों ने दिनदहाड़े पतार बाजार सब्जी मंडी में गोली मारकर जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान तीनों आरोपितो को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह, अपर लोक अभियोजक रविंद्र नाथ शर्मा, अधिवक्ता अखिलेश्वर पटेल जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता ललन सिंह ने बहस में भाग लिया था। सजा के बिंदु पर 9 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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