छपरा: कोविड-19 संक्रमित मरीज़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा जिले के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया हैं। हालांकि कोरोना से संक्रमित मरीज़ों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होने के बाद जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन के द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा कि वेंटिलेटर का निजी क्षेत्र में कार्यरत अस्पतालों के सहयोग से संचालन किया जाएगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ समिति से सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। हालांकि जिला स्तर पर कोई भी अस्पताल उपलब्ध वेंटिलेटर का उपयोग करना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानव बल की सूची के साथ संबंधित सिविल सर्जन को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के आलोक में संबंधित अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद यदि उक्त अस्पताल वेंटिलेटर को संचालित करने के लिए सक्षम पाया जाता है तो जिला स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध अप्रयुक्त वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को अगले तीन माह (कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता पड़ने पर अवधि विस्तार किया जा सकता है) के लिए आवंटित किया जा सकता है ।
कोरोना संक्रमित मरीज़ों के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नम्बर-1070
राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने विभागीय पत्र के माध्यम से कहा है कि राज्य के विभिन्न शहरों एवं जिलों के वर्गीकरण के साथ ही अस्पतालों का वर्गीकरण करते हुए कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर केयर के साथ आईसीयू का दर निर्धारित किया गया है। वेंटिलेटर आवंटित होने के बाद इलाज के लिए उपयोग किए जाने की स्थिति में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित उपरोक्त अधिकतम दर से 2000 /- रुपये प्रतिदिन की राशि निजी अस्पतालों द्वारा ली जाएगी। संबंधित अस्पताल से प्राप्त आवेदन के आधार पर यदि किसी जिले में उपलब्ध वेंटिलेटर से ज्यादा संख्या के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं एवं अस्पताल योग्य पाए जाते हैं तो अन्य जिले में अवस्थित वेंटिलेटर भी उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसके लिए आवंटन संबंधित सिविल सर्जन के अनुरोध पर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किया जाएगा। एक जिले में एक से अधिक योग्य अस्पतालों द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में अधिक कोविड-19 बेड वाले अस्पताल को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी अस्पतालों को उपलब्ध करायी गयी उक्त वेंटिलेटर की निर्धारित अवधि के बाद बेहतर अवस्था में ही संबंधित सिविल सर्जन को अनिवार्य रूप से वापस करना होगा। खास तौर पर राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से बिहार वासियों के लिए हेल्पलाइन नम्बर-1070 चालू किया गया है। जहां आपदा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या सुझाव के लिए संपर्क किया जा सकता है।
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