परवेज अख्तर/सीवान :- जिले के सीवान एवं महाराजगंज अनुमंडल में गुटखा बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री पर अब कार्रवाई का मन प्रशासन ने बना लिया है इसको लेकर सिवान और महाराज का अनुमंडल में जबरदस्त छापेमारी हुई छापेमारी को लेकर दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है|सीवान। शराबबंदी के बाद अब बिहार में प्रतिबंधित गुटखा सिगरेट पीने वालों पर सरकार केनिर्देश के आलोक में जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया इसी कड़ी में आज मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर गुटका पान एवं अन्य प्रतिबंधित मादक वस्तुओं के सीवन एवं बिक्री कर रहे लोगों पर जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित किया गया एवं आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसा निर्देश भी दिया गया आज सीवान सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रमेन्द्र कुमार मुफस्सिल थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार एवं सशस्त्र बलों के जवानों ने सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा और सिगरेट का सेवन एवं बिक्री करते 30 लोगों को पकड़ा जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा एवं सिगरेट का सेवन एवं बिक्री पर बिहार सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की जानकारी देते हुए उनसे ₹6000 की जुर्माना राशि वसूल की गई।इस संबंध में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्षों पूर्व गुटखा के सेवन एवं बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया था लेकिन जिले में इसका सीवान एवं बिक्री धड़ल्ले से जारी था जिला प्रशासन के निर्देश पर आज अभियान चलाकर 30 लोगों से ₹6000 का जुर्माना वसूल किया गया।उन्होंने दुकानदारों एवं युवाओं से गुटखा एवं सिगरेट के सेवन को बंद करने की अपील की।
महाराजगज संवादाताा से मिली जानकारी के अनुसार अनुमंडल मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा की बिक्री कर रहे दुकानदारों पर छापेमारी से गुटका के थोक व्यवसायियों में हड़कंप मच गया। राज्य में सार्वजनिक स्थान अस्पताल और स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर लगी रोक के आदेश के अनुपालन के क्रम में बीडीओ नन्दकिशोर साह एवं एएसआई संजय कुमार सिंह के द्वारा विशेष जांच अभियान शहर में चलाया गया। जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहे लोगों को सख्ती की गई ।साथ ही जुर्माना भी वसूल किया गया। अधिकारियों की टीम सार्वजनिक स्थल पर गुटखा पान मसाला की बिक्री और उनका सेवन करने वाले लोगों की जांच पड़ताल करने से शहर के गुटका व्यवसायी और सेवन करने वालों में अफरा- तफरी का माहौल रहा। शनिवार को चलाए गए अभियान के दौरान नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से 2000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।बीडीओ नंदकिशोर साह ने बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर यह औचक निरीक्षण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को नशे की बुराई से दूर किया जा सके।वही बताया कि किसी भी विद्यालय और अस्पताल से सौ मीटर की दूरी के अंदर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ की बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध है और निर्देशो का पालन नही करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
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