परवेज़ अख्तर/गोपालगंज:- दीपावली व छठ पर्व के दौरान बगैर लाइसेंस के पटाखे की बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। अगर बगैर लाइसेंस के पटाखों की बिक्री करते कोई भी दुकानदार पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली व छठ के दौरान शहरी इलाके से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक में पटाखे की दुकानें सज जाती हैं। इन दुकानों में से अधिकांश के पास लाइसेंस तक नहीं होता है। प्रशासनिक स्तर पर पटाखों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए कई बिदुओं पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर बगैर लाइसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं करने के निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में पटाखे की बिक्री करने वाले लोगों को अस्थाई तौर पर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पटाखा बिक्री के लाइसेंस के लिए दोनों अनुमंडल के एसडीओ को निर्देश दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर दोनों अनुमंडल के एसडीओ को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है कि बगैर लाइसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं हो सके। शर्त के साथ उन्हें पटाखा की बिक्री करने का लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। इन शर्तों में पटाखे की बिक्री के समय दुकान के समीप आग पर नियंत्रण पाने का उपकरण लगाने की बात भी शामिल है।
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