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बिहार में नाईट कर्फ्यू का ऐलान…धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद….

पटना: सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यह नियम 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात के 8:00 बजे तक की खुलेंगे।

आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं से लेकर उच्चतर कक्षाओं के विद्यालय एवं कोचिंग शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे । सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 परसेंट उपयोग के साथ इजाजत होगा।

विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं लेकिन इसमें डीजे बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी ।सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता 100 परसेंट रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनैतिक,मनोरंजन के कार्यक्रम 50 फ़ीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति की सीमा रहेगी। रात्रि में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर यह नियम 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात के 8:00 बजे तक की खुलेंगे। आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं से लेकर उच्चतर कक्षाओं के विद्यालय एवं कोचिंग शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे । सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में कुल क्षमता के 50 परसेंट उपयोग के साथ इजाजत होगा । विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्ति की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं लेकिन इसमें डीजे बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी।

अंतिम संस्कार श्राद्ध कर्म के लिए 50 व्यक्तियों की अधिक सीमा रहेगी ।सार्वजनिक परिवहन में बैठने की क्षमता 100 परसेंट रहेगी। सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी सामाजिक, राजनैतिक,मनोरंजन के कार्यक्रम 50 फ़ीसदी क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्ति की सीमा रहेगी। रात्रि में 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।

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