परवेज अख्तर/सिवान : जिला परिषद के सभागार में बिहार सरकार के राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने सभी विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने दिव्यांगों की समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र परिसर में लगने वाली चलंत कोर्ट के बारे में जानकारी दी। साथ ही सभी पदाधिकारियों को व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि कोई दिव्यांग जानकारी के अभाव में कोर्ट का लाभ लेने से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि यह आयोजन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा- 80 के अंत्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्त्तता द्वारा किया जा रहा है। कोर्ट के माध्यम से ऑन द स्पॉट दिव्यांगों को प्रमाणपत्र मुहैया कराया जाएगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के लिए आवेदन, पेंशन के लिए आवेदन लिया जाएगा। इसमें सभी पदाधिकारियों की सहभागिता आवश्यक है। वहीं दूसरी पाली में आयुक्त ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान दिव्यांगों के लिए कानून में प्रदत्त 102 धाराओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को कोई परेशानी न हो और आवेदन थाने में दे, तो उसे गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें। पहले सात तरह के दिव्यांगता थी, लेकिन वर्तमान में मानव शरीर में कुल 21 श्रेणियों की कमी वाले व्यक्ति को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। इसकी जानकारी आज बहुत कम लोगों को है।
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