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Tuesday, September 16, 2025
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शहर में ट्रैफिक पुलिस का लगातार तांडव जारी, चिकित्सक के बाद कर दी रिक्शा चालक की पिटाई

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rikshaw chalak ki pitai

परवेज़ अख्तर/सिवान:- सदर अस्पताल में मेडिकल आॅफिसर डॉ. अहमद अली को ट्रैफिक सिपाही द्वारा पिटाई की गुत्थी नहीं सुलझी नहीं थी कि शनिवार की दोपहर एक अन्य ट्रैफिक सिपाही ने रिक्शा चालक की बुरी तरह से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिटाई के दौरान घटनास्थल पर भगदड़ मच गई तथा ट्रैफिक में फंसे लोग तितर-बितर हो गए। घायल रिक्शा चालक इलाज के लिए सदर अस्पताल में आया जहां उसका इलाज चिकित्सकों ने किया। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5 दिनों के अंदर पिटाई की यह दूसरी घटना है। घायल रिक्शा चालक हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ी गांव निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र परमा महतो शनिवार की दोपहर लक्ष्मीपुर ढाला के समीप से एक गंभीर बच्चे को बैठा कर हॉस्पिटल रोड स्थित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. असलम के पास लेकर जा रहा था, तभी हॉस्पिटल मोड़ पर एक ट्रैफिक सिपाही ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत कराया गया।police ne ki rikshaw chalak ki pitai रिक्शा चालक ने बताया कि किसी तरह मैं जख्मी हालत में मरीज को डॉक्टर के पास ले गया और उसे डॉक्टर के पास छोड़ कर इलाज हेतु सदर अस्पताल आया। बता दें कि इसी सप्ताह बेलगाम ट्रैफिक पुलिस जवानों ने सदर अस्पताल में तैनात मेडिकल आॅफिसर डॉ. अहमद अली की भी लाठी से पिटाई की थी। घायल चिकित्सक का भी इलाज सदर अस्पताल में कराया गया लेकिन बाद में पुलिस वालों द्वारा माफी मांग लेने के बाद घायल चिकित्सक ने प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई।उधर शहर में आये दिन हो रही ट्रैफिक पुलिस के तांडव से पुरे शहर के लोगों में आक्रोश है अगर वरीय पुलिस पदाधिकारी ध्यान आकृष्ट नही किये तो किसी दिन आग के गोले सुलग सकते है।

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सद्भावना यात्रा की सफलता पर बल

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neta

परवेज़ अख्तर/सिवान:- विधान पार्षद सदस्य टुन्ना पांडेय ने पांच अगस्त को अपने प्रस्तावित सद्भावना यात्रा विषय पर चर्चा करते हुए इसे सफल बनाने के लिए जिले के लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सिवान की कौमी एकता, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाइचारा, गंगा यमुना की तहजीवी एकता को बनाए रखने के लिए धर्म, मजहब, जाति से ऊपर उठकर इस यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया इससे राज्य सहित पूरे देश में यह संदेश जाए कि सिवान की कौमी एकता को कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है। पांडेय ने कहा कि यह धरती कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बीबी मिश्रा की धरती है जो पूरे मूल्क को सद्भावना का संदेश देती है। इस मौके पर सुनी पांडेय, सलीम सिद्दीकी पिंकू, इमरान अहमद, योगेश्वर यादव, हरिशंकर राम, आदेश सिंह, डॉ. केडी रंजन आदि उपस्थित थे।

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जेल में तीन घंटे छापेमारी, मस्जिद वार्ड से बरामद हुआ मोबाइल व सिम 

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परवेज़ अख्तर/सिवान :- मंडल कारा में गुरुवार की देर रात करीब एक बजे से तीन बजे तक जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीओ अमन समीर व एएसपी कांतेश मिश्रा ने नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जेल से दो मोबाइल, दो सिम, खैनी, सिगरेट सहित कई आपत्तिजनक सामग्री को बरामद किया गया। यह मोबाइल जेल के वार्ड संख्या 17 जिसे मस्जिद वाला वार्ड और वार्ड संख्या 15 से मोबाइल बरामद किया गया। अधिकारियों ने जेल के वार्ड संख्या 9,10,11 व 12 को छोड़कर सभी में तलाशी ली। इस दौरान वार्ड संख्या 15 से नगर थाना इंस्पेक्टर सुबोध  कुमार ने एक मोबाइल बरामद किया। यह मोबाइल हत्याकांड में जेल में बंद संजीत यादव के पास से बरामद किया गया। नगर इंस्पेक्टर ने वार्ड संख्या 14 से 17 और 21 में जांच किया। जबकि पूर्व सांसद जिस वार्ड में रहते थे उस वार्ड सहित अन्य की जांच एएसपी कांतेश मिश्रा, एसडीओ अमन समीर, मुफस्सिल थानाध्यक्ष ने की। इस दौरान सबने सबसे पहले शहाबुद्दीन जिस वार्ड में रहते थे उस वार्ड में वर्तमान में रह रहे एक बंदी के पास से मोबाइल बरामद किया गया। इसके बाद जांच के दौरान खैनी, सिगरेट भी अन्य वार्डों से बरामद की गई। सघन छापेमारी के दौरान हर वार्ड के बंदियों को बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद उनके हर एक सामान को हटा हटा कर तलाशी ली गई। इधर बंदियों में जैसे ही जेल में छापेमारी की भनक लगी सभी में हड़कंप मच गया। वहीं एसडीओ व एएसपी के जेल में प्रवेश करते ही सभी बंदियों को भनक लग गई और सभी बेचैन रहे। सूत्रों की मानें तो जेल के वार्ड संख्या नौ, 10,11,12 को छोड़कर सभी वार्ड में छापेमारी की गई। यहां हर बंदी के पास रखे सामानों को टटोला गया। इसके बाद शौचालयों के कमरे की भी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में ही 15 व 17 नंबर वार्ड से मोबाइल सिम सहित बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार दोनों मोबाइल झोला से बरामद हुए। इधर अधिकारियों के कड़े रुख को देख सभी बंदी में हड़कंप रहा। वहीं जेल प्रशासन के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में देर शाम तक एफआइआर की कार्रवाई जारी थी। बात दें कि पिछले दो महीने में दूसरी बार जेल में छापेमारी की गई है।

बार बार मिलते रहे हैं जेल से मोबाइल

बता दें कि जब भी सिवान मंडल कारा में छापेमारी की गई है। यहां से मोबाइल को बरामद किया गया है। इसके पूर्व भी जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल के चार्जर को बरामद किया गया था। वहीं इतनी कड़ाई के बाद भी जेल में मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री का बरामद होना हैरानी का विषय है।

जेल प्रशासन पर हो सकती है कार्रवाई की अनुशंसा

जेल में पिछले दो महीने में दूसरी बार छापेमारी और हर बार जिला प्रशासन को कुछ ना कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के बाद जिला प्रशासन सकते में है। वहीं सूचना यह भी है कि जेल प्रशासन पर जिलाधिकारी के स्तर से जल्द ही शोकॉज भी किया जा सकता है। क्योंकि पिछली बार भी जिलाधिकारी द्वारा जेल अधीक्षक से शोकॉज किया गया था।

कहते हैं अधिकारी

रूटीन छापेमारी थी। रात में करीब एक बजे से तीन बजे तक छापेमारी की गई है। वरीय अधिकारी को रिपोर्ट सिपुर्द की जाएगी। उसके बाद जेल प्रशासन पर आगे की कार्रवाई वरीय अधिकारी द्वारा की जाएगी।
अमन समीर
अनुमंडलीय पदाधिकारी, सदर

 

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हत्याकांड में फरार सेना के जवान की गिरफ्तारी के लिए बड़हरिया पुलिस जाएगी कश्मीर

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वीरेंद्र यादव फाइल फोटो
वीरेंद्र यादव फाइल फोटो

डीआइजी ने लगाई बड़हरिया थाना अध्यक्ष को फटकार

मामला : मिठाई दुनकानदार हत्याकांड का

परवेज़ अख्तर/सिवान:- जिले के बड़हरिया बाजार के मिठाई दुकानदार वीरेंद्र कुमार यादव हत्याकांड में फरार चल रहे मृतक के चचेरा भाई सह साढू सेना के जवान उमेश कुमार यादव की गिरफ्तारी के लिए सिवान पुलिस कश्मीर जाएगी। अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो पुलिस उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, हालांकि हत्याकांड में फरार चल रहे सेना जवान के घर की कुर्की जब्ती पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एक माह पूर्व ही कर लिया है तथा उसके विरुद्ध न्यायालय से लाल वारंट भी जारी हो गया है। बता दें कि इस मामले में मृतक के परिजन कई बार वरीय अधिकारियों से उसकी गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया, लेकिन स्थानीय थानाध्यक्ष द्वारा कोई सार्थक पहल और वरीय अधिकारियों द्वारा भी संज्ञान नहीं लेने के बाद पीड़ित परिजनों ने डीआइजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई।  दर्ज कांड के सूचक सह मृतक के छोटे भाई उपेंद्र यादव ने बताया कि जब हमलोगों को सिवान के वरीय पदाधिकारी से न्याय नहीं मिला तो थक हार कर छपरा डीआइजी के जनता दरबार में गए और वहां जाने के बाद डीआइजी को सारी बातों से अवगत कराया गया तब डीआइजी ने बड़हरिया थाना प्रभारी मुकेश कुमार को दूरभाष पर फटकार लगाते हुए जम्मू-कश्मीर जाने का आदेश दिया। सारण के उप महानिरीक्षक ने ज्ञापांक 2109 दिनांक 11जुलाई 2018 को जारी करते हुए सिवान पुलिस अधीक्षक को पत्रांक 1962 से अवगत कराया है जिससे उप महानिरीक्षक ने साफ तौर पर राज्य से बाहर जाने की अनुमति भी दी है। बता दें कि बड़हरिया बाजार के मिठाई दुकानदार वीरेंद्र कुमार यादव को दुकान से घर जाते समय बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर 12 अक्टूबर, 17 की देर शाम हत्या कर दी थी। मृतक इसी थाना क्षेत्र के नूरा छपरा गांव का रहने वाला था। उक्त घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई उपेंद्र यादव के बयान पर बड़हरिया थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कांड सं. 357/17 दर्ज कराई थी। बाद में पुलिसिया अनुसंधान में घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की पहचान हुई जिसमें मृतक के चचेरा भाई सह  साढू सेना का जवान उमेश कुमार यादव समेत कई लोगों का नाम सामने आया। इस मामले में पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई तेज की तो उक्त कांड में पुलिस ने कई को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया। बाद में अप्राथमिकी अभियुक्तों ने जमानत ले ली और एक अप्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी अभियुक्त बने मृतक के चचेरा भाई जवान उमेश कुमार यादव लगभग 10 माह
से फरार चल रहा है।

कहां ड्यूटी में तैनात है हत्यारोपित जवान

फरार सेना का जवान उमेश कुमार यादव जम्मू-कश्मीर के इंडियन आर्मी नंबर 14934261 एम 22 मैक्स इम्फेनटरी कमांडेट आॅफिसर 56 एपीओ में कार्यरत है।

कौन-कौन से जाएंगे पदाधिकारी कश्मीर

फरार सेना के जवान उमेश कुमार यादव की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर जाने वाले पदाधिकारियों में  बड़हरिया थाने में पदस्थापित पुअनि अरविंद कुमार सिंह,सिपाही सं. 137 धर्मराज, सिपाही सं. 105 अविनाश कुमार शामिल हैं। उक्त पदाधिकारी डीआइजी के आदेश पर कश्मीर के लिए रवाना होंगे। उक्त पदाधिकारी के नामों का विवरण डीआइजी के आदेश में नामित किया है।

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जेडीयू के समीक्षा बैठक में थानेदार की मनमानी पर उठे सवाल 

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JDU

परवेज़ अख्तर/सिवान:- शहर के जिप्सी कैफे में शुक्रवार को जेडीयू की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं से पंचायत तक जेडीयू के संगठन की मजबूती को चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा व प्रदेश मुख्यालय प्रभारी मृत्युजंय सिंह के समक्ष कार्यकर्ताओं की अनदेखी को ले कई मामले उठे। प्रखंड अध्यक्षों ने कहा की प्रखंड में थानेदार की मनमानी चलती है, थानेदार जनता की सेवा नहीं करते हैं। बैठक में जेडीयू के स्थायी जिलाध्यक्ष का मुद्दा उठा। मैरवा के प्रखंड अध्यक्ष मुरली पटेल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ कहने का क्या फायद जब बात उठाने पर ऊपर तक बात जाती ही नहीं।  समीक्षा में जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष मंसूर आलम ने कहा कि सिवान संसदीय क्षेत्र में जेडीयू के चार विधायक व दो एमएलसी हैं। उन्होंने यहां से एक जनप्रतिनिधि को मंत्री बनाए जाने की मांग राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश मुख्यालय प्रभारी से की। जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव संजय वर्मा ने कहा कि पूरे जिले में समीक्षा कार्यक्रम पार्टी बूथ व पंचायत स्तर तक कर रही है। समीक्षा बैठक में दिशा निर्देश दिया गया कि जो इनकी बात है वह आगे पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखी जाएगी। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, जीरादेई विधायक रमेश सिंह कुशवाहा,प्रभारी जिलाध्यक्ष इंद्रदेव सिंह पटेल, जेडीयू नेता अजय सिंह, मंसूर आलम, मुर्तुजा अली कैसर, निभा सिंह, चंद्रकेतु सिंह, लालबाबू  प्रसाद, शंभु गुप्ता, विजय प्रसाद वर्मा व आदि पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे।

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राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के दो मामलों की हुई सुनवाई

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shahabuddin

परवेज़ अख्तर/सिवान :- मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में शुक्रवार को राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन से जुड़े दो सेशन मामलों की सुनवाई की गई। विशेष अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश वीके शुक्ला की अदालत में भाजपा कार्यकर्ता योगेंद्र पांडेय की हत्या से जुड़े मामले में पूर्व से निर्धारित तिथि के अनुसार अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से आरोप गठन की बिंदु पर बहस की गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने आरोप गठन के बिंदु पर अपना अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों का द्वारा आरोप गठन के बिंदु पर पूरा कर लिया गया। अदालत ने आरोप गठन के बिंदु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। उधर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रमाकांत पाठक के पुत्र सोनू हत्याकांड से जुड़े मामले में रमाकांत पाठक गवाही देने के लिए अदालत पहुंचे, किंतु अभिलेख पर मूल प्रलेख नहीं होने के कारण उनकी गवाही स्थगित कर दी गई। अदालत ने निश्चित तिथि पर गवाही के लिए निर्देश जारी कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह,रामराज प्रसाद तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार राजन, मो. मोबीन एवं अन्य उपस्थित थे।

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लघुशंका का बहाना बना भागे बंदी के मामले में  प्राथमिकी

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परवेज़ अख्तर/सिवान :- जिले के मैरवा थाना कांड सं. 298/18 एवं 299/18 के नामजद अभियुक्त सुमेरपुर निवासी रविशंकर चौहान के फरार होने के मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में बताया जाता है कि मैरवा थाना के चौकीदार राजेश्वर मांझी और अन्य स्टाफ  ने रविशंकर चौहान,  दिलीप चौहान एवं रामपूजन यादव को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लाया था। जब तीनों आरोपितों को चौकीदार ने न्यायालय  में प्रस्तुत करने ले गया तो न्यायालय कर्मियों ने चौकीदार से बाहर बैठने की बात कही गई। इस पर चौकीदार ने तीनों आरोपितों को बाहर लेकर बैठा दिया। तभी एक आरोपित रविशंकर चौहान नामक आरोपित ने चौकीदार से लघुशंका लगने की बात कही। उसने लघुशंका का नाटक रचकर चौकीदार की आंख में धूल झोंक दिया और अभिरक्षा से फरार हो गया। इस घटना को लेकर चौकीदार राजेश्वर मांझी के बयान पर नगर थाना कांड सं. 486/18 धारा 224, 225 भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसमें फरार आरोपित रविशंकर चौहान को नामजद किया गया है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई थी।

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लूट कांड उद्भेदन को सीएसपी सहित घटनास्थल तक पुलिस कर रही जांच

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परवेज़ अख्तर/सीवान:- सिवान- पैगंबरपुर पथ पर दारौंदा थाना क्षेत्र के करसौत गांव के समीप 1 अगस्त की देर शाम सीएसपी संचालिका से तीन लाख की लूट की घटना के दो दिन बाद भी पुलिस अपराधियों की पहचान करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई। जहां पुलिस के लिए अपराधियों ने चुनौती दी है। पुलिस घटना स्थल से लेकर महाराजगंज पीएनबी एवं सीएसपी अकाशी मोड़ तक जांच करने में जुटी है। घटना क्रम के हर पहलू एवं आसपास के लोगों पर पुलिस की पैनी नजर डाली हुई है। पुलिस यह मान कर चल रही है कि कहीं ना कहीं अपराधियों से आसपास के लोगों की जान पहचान जरूर होगी। इसलिए सीसी कैमरे फुटेज को बार बार पुलिस देख रही है। लूट कांड को अंजाम ठीक महाराजगंज एवं दारौदा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में दिया गया है। घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। पुलिस भी घटना कांड का उद्भेदन करने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी एवं अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। विदित हो कि पसिवर  राजापुर निवासी मलिन खान की पुत्री सह सीएसपी संचालिका शबा खातून ने बताया कि 5.15 बजे में महाराजगंज के आकाशी मोड़ स्थित पीएनबी सीएसपी बंद कर रुपये बैग में लेकर स्कूटी से पसिवर घर जाने के क्रम में संध्या करीब 5.30 बजे करसौत गांव के समीप एक बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने पीछे से धक्के मारकर गिरा दिया। उसके बाद अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया।

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वज्रपात से मजदूर की मौत, एक घायल

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परवेज़ अख्तर/सीवान:- शुक्रवार को गुठनी थाना क्षेत्र के डरैला गांव में ठनका (वज्रपात) गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। मृतक डरैला गांव निवासी कन्हैया राम बताया जाता है। जबकि घायल प्रभु राम का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुठनी में चल रहा है। मालूम हो कि डरैला निवासी कन्हैया राम (40) किसी के खेत में  मजदूरी करने गया था कि अचानक तेज वर्षा में कड़क के साथ ठनका गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।rote parijan वहीं  कन्हैया राम के साथ में ही काम कर रहे प्रभु राम ठनका की चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुठनी में चल रहा है। मृतक कन्हैया राम को एक पुत्र अभिमन्यु (17) और चार बेटियां हैं जिसमें सबसे बड़ी बेटी पूजा (25) की शादी हो चुकी है। बाकी अमृता (12), ऋतु (8) और सबसे छोटी पूनम (6) है। घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। पत्नी जगरोशनी देवी, पुत्र और बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के लोग परिजनों का सांत्वना देने में जुटे हुए हैं। सीओ विजय कुमार तिवारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपदा के तहत मुआवजा दिया जाएगा।rote bilakhte parijan

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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

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परवेज़ अख्तर/सिवान:- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम वीके शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को दुराचार से जुड़े मामले में सुनवाई के पश्चात नामजद दो अभियुक्तों को सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले विशेष लोक अभियोजक ललन राम एवं भागवत राम से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने मुख्य अभियुक्त बृजबिहारी सिंह को दुष्कर्म एवं पाक्सो की धारा के अंतर्गत दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 रुपये हजार का आर्थिक दंड दिया है। अदालत ने भादवि की धारा 363 के अंतर्गत दोषी पाते हुए बृज बिहारी सिंह को 5 साल सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत में हरिजन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत भी दोषी पाकर अभियुक्त बृजबिहारी सिंह को 3 साल कारावास की सजा दी है। उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड नहीं देने की  स्थिति में अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास  भुगतनी होगी। अदालत ने कांड के दूसरे अभियुक्त संतोष महतो को भादवि की धारा 363 के अंतर्गत 5 साल कारावास दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिसवन थाना अंतर्गत चैनपुर ओपी निवासी बृज बिहारी सिंह एवं उसका ड्राइवर अपने ट्रैक्टर के साथ नवादा गांव 29 अगस्त 2016 के प्रातः 7.30 बजे पहुंचा।  गांव के ही एक लड़की को अकेले पाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर दोनों ने मुंह काला किया। के बयान पर सिसवन थाने में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बंगाली सिंह ने बहस किया।

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