परवेज अख्तर/सीवान: अपर जिला न्यायाधीश तृतीय रामायण राम की अदालत ने कार्य में लापरवाही को लेकर पचरुखी थाना प्रभारी पर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए निश्चित तिथि पर अदालत में सदेह उपस्थित होने का आदेश पारित किया है। बताया जाता है कि पचरुखी थाना अंतर्गत सादिकपुर गांव निवासी प्रभुनाथ सिंह एवं संतोष सिंह एवं अन्य के बीच मारपीट की घटना हुई थी ।जिसमें प्रभुनाथ सिंह पर जानलेवा हमला के आरोप में आठ अभियुक्त नामजद किए गए थे। संतोष सिंह एवं अन्य आठ की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत हेतु याचिका सात जनवरी को दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई केस डायरी के आभाव में लंबित है। केस डायरी हेतु कई बार थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। बावजूद इसके जब केस डायरी अभिलेख पर उपस्थापित नहीं था तो अदालत ने थाना प्रभारी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश देते हुए कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का आदेश पारित किया है।
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