परवेज अख्तर/सिवान: आयकर रिटर्न भरने वाले करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य किया गया है। समय रहते आइटीआर नहीं फाइल किया गया तो इसके लिए करदाताओं को पेनाल्टी भरना पड़ सकता है। देरी से आइटीआर फाइल करने पर जुर्माना भरने के साथ ही इनकम टैक्स छूट का भी लाभ करदाताओं को नहीं मिल सकेगा। आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तय डेडलाइन के पहले करदाताओं के नाम एक नोटिस जारी किया गया है। यह एक तरह से रिमाइंडर प्रोसेस है, इसमें बताया गया है कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर का इंतजार ना करें और आइटीआर फाइलिंग का काम अंतिम तिथि के पहले ही निपटा लें।
नोटिस में टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आइटीआर फाइलिंग का काम जितना पहले निपटा लेंगे उतना ही अच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी वजह के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की और टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि टैक्स बनने के बाद भी उसने आइटीआर नहीं भरा है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर गलती से आइटीआर नहीं फाइल की गई है तो ऐसी स्थिति में जुर्माने की रकम कुल टैक्स देनदारी की 50 फीसदी होगी। अगर जानबूझकर नहीं फाइल किया है तो यह 200 फीसदी होगी। यह जुर्माना करदाता को टैक्स देनदारी के ऊपर देना होगा, इसलिए विभाग ने करदाताओं से ससमय रिटर्न फाइल करने की अपील की है।
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