परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बीके शुक्ल की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी को सुनवाई के पश्चात दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक ललन राम से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त डॉ. विजय कुमार को भादवि की धारा 376 एवं पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महादेवा ओपी अंतर्गत एक गांव की एक लड़की बीमार रहने की वजह से अपने को चिकित्सा के लिए डॉ. विजय कुमार के क्लीनिक पर 15 जून 2016 को पहुंची। संध्या के समय चिकित्सक ने उसे देखा तथा उसे एक इंजेक्शन भी दिया। तत्पश्चात चिकित्सक ने उसे अकेला पाकर उसके साथ मुंह काला किया। उक्त घटना क्रम की बातें पीड़ित ने अपनी बहन को बताया। तत्पश्चात दूसरे दिन महिला थाने में अभियुक्त चिकित्सक डॉ. विजय कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने मामले के एकमात्र अभियुक्त को कांड का दोषी पाते हुए सजा के लिए तिथि निर्धारित कर दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने बहस किया।
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