परवेज अख्तर/सिवान : फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जानलेवा हमला किए जाने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए नामजद तीन अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त शमशाद आलम, इसरायल एवं मो. अख्तर को भादवि की धारा 307 एवं 341 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दारौंदा थाना के पकवलिया गांव निवासी महबूब रब्बानी अपने क्लीनिक से दवाई लेने के लिए पकवालिया चौक पर 31 मई 2011 को संध्या सात बजे गए थे, तभी वहां पहले से घात लगाए उपरोक्त अभियुक्तों ने उन पर पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला कर दिया।
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